Rajasthan Palnhaar Yojana 2023: राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की परवरिश करने हेतु पालनहार योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु किसी भी वजह से हो गई है। ऐसे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब राजस्थान सरकार ने ली है। हर महीने ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹500 दिए जाएंगे ताकि उनके पालन पोषण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। 5 वर्ष के बच्चे के लिए हर महीने ₹500 दिए जाएंगे।
राजस्थान सरकार की इस योजना के अंतर्गत गरीब अनाथ बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। बच्चे का जब 18 वर्ष की उम्र तक स्कूल में दाखिला करवाने के बाद 1000 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी और ₹2000 बच्चे के लिए कपड़े, जूते, स्वेटर आदि का प्रबंध करने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड बच्चों को 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बीच में आंगनवाड़ी में जाना आवश्यक है। साथ ही 6 वर्ष की उम्र होने के बाद उनका स्कूल में एडमिशन होना भी आवश्यक है।
Rajasthan Palnhaar Yojana – Highlights
Name of Post | Rajasthan Palnhaar Yojana 2023 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Year | 2023 |
Apply Mode | Online |
Beneficiaries | Orphan Childrens |
Rajasthan Palnhaar Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
राजस्थान पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी। माता-पिता के गुजर जाने के बाद उनकी संतान को इस योजना का लाभ मिलता है। शुरुआत में सिर्फ इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बच्चों को ही लाभ दिया जाता था। लेकिन अब इसे सभी केटेगरी के बच्चों के लिए चालू कर दिया गया है।
Rajasthan Palnhaar Yojana का मुख्य उद्देश्य
देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता-पिता नहीं होते और बच्चों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है। इसी वजह से कम उम्र में ही वह काम करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर ही पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने माता पिता की मृत्यु होने पर रिश्तेदारों को बच्चों को पालने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु पालनहार योजना की शुरुआत की है जिसमें बच्चे को और बच्चे को पालने वाले को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
कोई भी रिश्तेदार अगर किसी अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी लेता है तो पालनहार योजना के अंतर्गत उसे हर महीने राशि प्रदान की जाती है ताकि बच्चे के लालन-पालन में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लड़का हो अथवा लड़की हो दोनों ही प्रकार से संतानों को इस प्रकार से लाभ दिया जाता है।
Rajasthan Palnhaar Yojana की पात्रता
पालनहार योजना के अंतर्गत जो परिवार अथवा व्यक्ति बच्चे के परवरिश की जिम्मेदारी लेता है उसको कुछ पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है।
- पालनहार योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय ₹120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चे के पालन की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी में भेजना आवश्यक है।
- 6 वर्ष पूरे होने के बाद बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना आवश्यक है।
Rajasthan Palnhaar Yojana में बच्चे की पात्रता
- पालनहार योजना के अंतर्गत सिर्फ ऐसे बच्चों को चुना जाता है जिनके माता-पिता नहीं है। पहले इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के बच्चों को लाभ मिलता था लेकिन आप सभी जाति के बच्चों को इसमें लाभ दिया जाता है।
- राज्य के सभी अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है अथवा जिनके माता-पिता विकलांग है उनको इस योजना का लाभ मिलता है।
मिलने वाली राशि
पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को हर महीने अनुदान राशि दी जाती है। 5 वर्ष तक के बच्चे को हर महीने सरकार की तरफ से ₹500 स्कूल में प्रवेश लेने के बाद से लेकर 18 वर्ष पूरे होने तक हर महीने 1000 रुपए इसके अलावा हर साल ₹2000 बच्चे के स्वेटर, जूते, कपड़े और अन्य सुविधाओं के लिए पालनहार को दिए जाते हैं।
Rajasthan Palnhaar Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहां पर आपको एसएसओ पोर्टल खुलेगा जहां पर अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा।
- लॉगइन होने के बाद avail services का विकल्प नजर आएगा वहां पर सर्च रिजल्ट में Utility-Social Justice And Empowerment Department Palnhar Registration के विकल्प को चुने।
- उसके बाद आपके सामने राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी जा रही है आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है।
- आवेदन फॉर्म पूर्ण होने पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है और इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार से आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।